हिमाचल प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को परिवार सहित राशन डिपो जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि डिपो संचालक पहले की तरह राशन वितरण का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। यदि अब क़ोई विभागीय अधिकारी डिपो संचालकों पर केवाईसी अपडेट करने के लिए दबाब बनाता है तो यह कोर्ट के आदेशों की उलंघना माना जाएगा। प्रदेश डिपो संचालक समिति की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन बैध ने ये आदेश पारित किए। याचिका में कहा गया है कि सरकार डिपो होल्डर्स को कमीशन एजेंट कहती रही है। विभाग ने इस कार्य के लिए सिम पोज मशीनों में डाली है, लेकिन सिम के लंबे अरसे से बंद होने की वजह से मशीनों में कनेक्टिविटी नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की केवाईसी वेरिफिकेशन सम्भव नहीं है। डिपो धारक अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपनी सिमों के माध्यम से काम चला रहे हैं। समिति की ओर से विभाग के केवाईसी करवाने के आदेशों पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बता दें कि केंद्र सरकार...
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